एससी/एसटी एक्ट मामले में 18 साल बाद फैसला, 6 आरोपियों को 3 साल की जेल
बाराबंकी। एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 22 जून 2007 का है। सतरिख थाने में प्यारेलाल रैदास ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अशर्फीलाल यादव, प्रेम यादव, रमेश, दिलीप, गनेश यादव और कमलेश यादव पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452 के तहत और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत केस दर्ज किया था। जांच अधिकारी ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र दाखिल किया।
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