बाराबंकी। गाली-गलौज, मारने-पीटने, जातिसूचक गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध में शामिल आरोपित को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी ने 06 माह के लिए जिले से नष्किास्ति करने का आदेश दिया है।
थाना टिकैतनगर के मंगडौरा निवासी गुफरान पुत्र फुकरान पर गाली-गलौच, मारने पीटने, जाति सूचक गाली देने के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। आरोप के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के लगातार अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की सूचना अंकित की थी। जिस पर अंकुश लगाने के लिए आख्या जिला मजिस्ट्रेट को भेज गई थी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत गुफरान को छह माह के लिए जिले से नष्किास्ति करने का आदेश दिया है।