बाराबंकी। चोरी व लूट जैसी गंभीर अपराधिक घटनाओं को कारित करने के आरोपी को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
सतरिख थाना के ग्राम भिटौलीकला निवासी कृष्णा राजपूत पुत्र राम प्रताप के खिलाफ चोरी व लूट जैसी गंभीर अपराधिक घटनाओं में शामिल होने का मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की सूचना भी अंकित है। इसी क्रम में 2022 में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत वाद दायर किया गया था। जिलाधिकारी के आदेश के बाद आरेापी को मुनादी कराते हुए जिले की सीमा से छह माह के लिए निष्कासन की कार्यवाही की गई।