पीड़ित की गुहार पर डीएम ने एसपी को दिए थे जांच कर कार्यवाही के निर्देश
बाराबंकी। जालसाजी करके बंधक भूमि का बैनामा कराने का मामला प्रकाश में आया है। भुक्तभोगी ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। जिस पर जिलाधिकारी ने एसपी को जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाई करने के निर्देश दिए थे। रामनगर कोतवाली पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ धोखाधडी सहित एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम न्योला करसंडा निवासी राम मिलन पुत्र केशन ने बताया कि थाना सफदरगंज के ग्राम जलालपुर निवासी अनुज कुमार पुत्र राम कुमार, मसौली के भूलीगंज निवासी पवन कुमार, बांसा के अरविंद कुमार पुत्र चंद्रशेखर, थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम बिबियापुर निवासी भगौती प्रसाद पुत्र रामनाथ ने मिलकर जमीन खरवाने के नाम पर आठ लाख ले लिया। आरोप है कि आठ लाख रूपए के एवज में मात्र .124 हेक्टेयर भूमि का ही बैनामा अनुज से करा दिया। भुक्तभोगी के अनुसार जिसके कीमत केवल दो लाख रूपए होती है। भुक्तभोगी के अनुसार आरोपियों ने धोखधड़ी कर पहले से बंधक जमीन का बैनामा उसके नाम करा दिया, जिससे जमीन खारिज दाखिल नहीं हो सकी। जमीन की खारिज दाखिल न होने से भुक्तभोगी ने आरोपियों से पैसा मांगा तो उसे जान से मरवा कर गायब कर देने की धमकी दी जा रही है। मामले की शिकायत भुक्तभोगी ने जिलाधिकारी से की थी। जिस पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी दिनेश कुमार सिंह को जांच कर आरोपितों के खिलाफ कार्यवाई के निर्देश दिए थे। एसपी के आदेश पर रामनगर कोतवाली में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कर जांच शुरू कर दी गई है