Tuesday, May 13, 2025
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सफेदाबाद में हुई सुमित ओझा हत्या के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

बाराबंकी। 30 मार्च को सफेदाबाद के केवाड़ी मोड़ पर सुमित ओझा की गोली मार कर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने जेल में बंद आरोपित की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा के अनुसार फतेहगंज गल्ला मंडी अमीनाबाद लखनऊ निवासी राहुल ओझा ने कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमे में बताया था कि उसका भाई सुमित ओझा पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। 30 मार्च 2025 को शाम 7:30 बजे उसे फोन से उसे एक्सीडेंट होने की सूचना मिली। सूचना पर जब वह बाराबंकी पहुंचा जहां उसे जानकारी मिली कि अज्ञात लोगों ने लखनऊ हाईवे पर सफेदाबाद स्थित केवाड़ी मोड़ पर सुमित की गोली मारकर हत्या कर दी है।
घटना में सफेदाबाद निवासी जागेंद्र गोस्वामी का नाम आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर और थार गाड़ी भी बरामद की थी। आरोपित भेज दिया गया था। शुक्रवार को जमानत सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस होने के पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश परशुराम ने जागेंद्र गोस्वामी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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