Monday, April 28, 2025
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गोवंश तस्करी में पकड़ा गया ट्रक किया गया जब्त

  • गोवध निवारण अधिनियम की धारा 05 की उपधारा 07 के तहत हुई कार्रवाई

बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत गोवंश तस्करी में प्रयोग किए गए ट्रक को पुलिस ने जब्त करने की कार्यवाही की थी। जिलाधिकारी से अनुमोदन मिलने के बाद गोवंश के परिवहन करने वाले ट्रक को जब्त कर लिया गया।

थाना सतरिख पुलिस ने 25 एवं 26 जनवरी 2022 में गोवंशों का वध करके लेकर मांस लेकर जा रही ट्रक को तिंदवानी के पास पकड़ा था। जिसके साथ ही तहव्वर अली पुत्र हसीउल्ला निवासी ग्राम भेलसर थाना रूदौली अयोध्या को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को कब्जे से 19 राशि गोवंश, दो लोह के चापड़, दो छूरी एवं लकड़ी का ठीहा बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।
पुलिस के अनुसार आरोपी आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गोवंशों का मांस विक्री करने के उद्देश्य से ट्रक संख्या यूपी 44टी5954 से परिवहन करता था। इसी आधार पर ट्रक के जब्तीकरण के लिए जिलाधिकारी को सतरिख पुलिस ने आख्या भेजी थी, जिस पर जिलाधिकारी ने जब्तीकरण के लिए अनुमोदन किया कर दिया था। गोवध निवारण अधिनियम की धारा 05 की उपधारा 07 के तहत ट्रक को जब्त कराया गया।

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