Saturday, March 7, 2026
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युवती को हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर नशा देकर रेप के मामले में जिम ट्रेनर सहित पांच को कठोर कारावास

  • जिम ट्रेनर को छेड़छाड़ व मारपीट में पांच साल की कैद, 40 हजार जुर्माना

  • पत्नी, साले और अन्य तीन आरोपी भी दोषी करार

  • उद्यमी की बेटी के पिता ने 2021 में दर्ज कराया था मुकदमा

बाराबंकी। नगर के एक जिम संचालक व उसके साथियों को युवती को नशा देकर शोषण करने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। एडीजे ज्ञानप्रकाश शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए ट्रेनर को पांच साल का कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

फैसले के मुताबिक, पटेलनगर दशहराबाग निवासी जिम ट्रेनर हरीश प्रताप सिंह उर्फ राकेश को छेड़छाड़ और घर में घुसकर मारपीट का दोषी पाया गया। वहीं उसकी पत्नी वंदना सिंह, सहयोगी दीपाली सिंह, कपिल सिंह और मदारपुर गदिया निवासी उसका साला विशाल सिंह को मारपीट व अभद्रता का दोषी ठहराते हुए इतनी ही सजा सुनाई गई।

चार साल पुराना मामला

यह मामला नगर के एक बड़े उद्यमी की बेटी से जुड़ा है। पांच जुलाई 2021 को पीड़िता के पिता ने कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 21 वर्षीय बेटी 17 साल से व्यायाम करने जिम जाती थी। इसी दौरान जिम संचालक हरीश सिंह ने उसे हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर नशीले पदार्थ पिलाए और फिर बार-बार रेप किया।

नशे की लत लगाकर शोषण

शिकायत के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को नशे का इतना आदी बना दिया कि वह घर के जेवरात व नकदी तक उसे देने लगी। विरोध करने पर हरीश सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती और उसके परिवार से मारपीट भी की थी।

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