फर्जी वैवाहिक प्रमाण पत्र तैयार कर रहा था कथित संचालक, दोनों नामजद
बाराबंकी। जिले में अवैध तरीक से मैरिज ब्यूरो संचालित कर फर्जी शादी के प्रमाण पत्र देने के मामले में हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच ने संचालक के खिलाफ तगड़ा चाबूक चलाया है। कथित ब्यूरो मैरिज के संचालक वकील व एक युवक केे खिलाफ सफदरगंज थाने में हाई कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी युवक ने इसी संस्था से एक युवती से विवाह करने का प्रमाणपत्र लेने का दावा किया है। जिसके बाद युवती को विदा कराने उसके घर भी चला गया था। इस मामले में कोतवाली नगर के मोहल्ला विजय नगर पैसा निवासी संचालक इकबाल बहादुर सिंह व सफदरगंज थाना के मुश्कीनगर के रहने वाले जितेंद्र कुमार को नामजद किया गया है।
देखें क्या है मामलाः यह मामला मुश्कीनगर निवास जितेंद्र कुमार ने एक युवती के घर पहुंच कर शादी करने का फर्जी प्रमाण पत्र दिखाते हुए उसकी विदाई का दबाव बनाने लगा। युवती पक्ष की ओर से विदाई के लिए मना करने पर युवक ने हाईकोर्ट की शरण ले ली। कोर्ट में जितेंद्र कुमार ने कहा कि उसने एक युवती से विवाह किया है। जिसका उसके पास कथित संस्था का प्रमाण दिखा।
जानकारी के अनुसार जितेन्द्र ने विवाह पंजीकरण के लिए बाराबंकी कचेहरी के वकील राजकिशोर सोनी से संपर्क किया था। उन्होंने उसकी मुलाकात कचेहरी में ही वकील इकबाल बहादुर सिंह से कराई और बताया कि वह विवाह सेवा समिति के अध्यक्ष है। उन्होंने औपचारिकता के बाद उसका और युवती के साथ विवाह का रजिस्ट्रेशन करके प्रमाणपत्र जारी किया। इस पर वह अपनी पत्नी की विदाई करने के लिए उसके घर गया तो घर वालों ने पत्नी की विदाई से मना कर दिया। लड़की पक्ष की ओर से शिकायत होने पर पहुंची थाना सफदरगंज की पुलिस युवक को पकड़ थाने ले आई। पुलिस पर आरेाप है कि युवक के विवाह प्रमाणपत्र को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक का शांति भंग में चालान भी किया था। इस गंभीर मामले में हाईकोर्ट ने सफदरगंज पुलिस से रिपोर्ट तलब की। साथ ही वकील इकबाल बहादुर सिंह को तलब किया। कोर्ट ने पुलिस व संस्था के संचालक इकबाल बहादुर सिंह से उनका पक्ष जाना। संस्था अध्यक्ष वकील ने कोर्ट में बताया था कि उनकी संस्था पंजीकृत नहीं है। पहले हस्ताक्षर से इंकार किया और फिर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर विवाह प्रमाणपत्र जारी करने की बात स्वीकार कर ली। कोर्ट में बंधक बनाने के मामले का निपटारा करते हुए बिना पंजीकरण संचालित मैरिज ब्यूरो संस्था के संचालक और जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। सीओ सदर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।