Monday, April 28, 2025
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गोरखपुर के सासंद प्रतिनिधि पर प्रापर्टी डीलर ने लगाया रुपये हड़पने का आरोप

  • कोर्ट के आदेश पर सतरिख पुलिस ने दर्ज किया प्रतिनिधि पर मुकदमा

बाराबंकी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रविकिशन के प्रतिनिधि पर प्रापर्टी डीलर ने जमीन के नाम पर लाखों रूपए हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जिस पर सतरिख पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाली नगर अंतर्गत रहने वाले प्रापर्टी डीलर अतीक राईन की गोल्डेन पेपर इन्फ्राटेक डेवलपर फर्म है। ग्राम दुल्हीपुर व पल्हरी में किसानों से जमीन खरीद कर प्लाटिंग का कार्य करते हैं। 12 अक्टूबर 2022 को सतरिख के दुल्हीपुर में गोरखपुर के वैतिया हाता निवासी राजकुमार सिंह, लखनऊ निवासी शहाबुद्दीन तीन लोगों के साथ पहुंचे। जिन्होंने 100 एकड़ जमीन प्लाटिंग के लिए मांगा। जिसके बदले उन्हें फायदा दिलाने की बात कही गई, अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए राजकुमार सिंह ने अपना परिचय पत्र दिखाकर बताया कि वह गोरखपुर सांसद रवि किशन का सांसद प्रतिनिधि है। कोई संशय न करें उनकी मुख्यमंत्री तक पहुंच है। जिसके बाद पीड़ित ने अपने पास 62.50 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से कुछ जमीन बताई। जिस पर राजकुमार सिंह तैयार हो गए और 12 अक्टूबर 2022 को इकरारनामा किया गया। पीड़ित के तय रेट के हिसाब से राजकुमार सिंह को एक रजिस्टर्ड बैनामा ग्राम दुल्हीपुर का 0.073 हेक्टेयर रकबा राधेश्याम के मुख्तारे आम गोविंद से 19 जनवरी 2023 को कराया व एक भूमि ग्राम पल्हरी में चार जनवरी 2023 को राजकुमार सिंह के नाम कराया था। जिसके बदले राजकुमार ने अतीक व किसानों के खाते में करीब 43 लाख 26 हजार रुपये दिया, जबकि 55 लाख रुपये राजकुमार सिंह के पास है। रुपये मांगने पर आना कानी करते रहे। तगादा करने पर वह सांसद प्रतिनिधि बता कर दबाव बनाता था।

18 अप्रैल 2025 को राजकुमार तीन-चार लोगों के साथ दुल्हीपुर पहुंचकर गालियां देते हुए धमकाया और एक सादे स्टांप पर हस्ताक्षर बनवा लिए। पुलिस से शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो 23 मार्च 2025 को न्यायालय में गोहार लगाई, कोर्ट के आदेश पर सतरिख पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसओ सतरिख अमर चौरसिया ने बताया कि मुकदमा लिखा गया है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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