बाराबंकी में 15 साल पुराने दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय वर्मा को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 2 अगस्त 2010 का है। बड्डूपुर थाना क्षेत्र के मनिकापुर निवासी रामचंदर ने अपनी पुत्री के अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में कोडरी गांव के संजय वर्मा, रामचंदर और राकेश को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी संजय वर्मा को गिरफ्तार कर 34 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी विनय चंद्र ने वैज्ञानिक विधि से जांच कर साक्ष्य जुटाए और चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने संजय वर्मा को धारा 363, 366 और 376 के तहत दोषी पाया। हालांकि एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) से उसे बरी कर दिया। अन्य दो आरोपी रामचंदर और राकेश को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।