बाराबंकी। जिले की पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत गिरोह सरगना अभिजीत शर्मा की लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।
यह कार्रवाई जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के आदेश पर की जा रही है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी के जरिए लोगों की संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त होने का आरोप है।
गिरोह सरगना और उसके सहयोगी: थाना सफदरगंज में दर्ज मुकदमा संख्या 127/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी अभिजीत शर्मा पुत्र कैलाश चंद्र शर्मा निवासी फ्लैट नं. 202/2024, मन्नू टावर, साई धाम मार्ग, विकास नगर, लखनऊ (मूल पता निदेशक, स्टार फ्यूचर इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर), दिव्या श्रीवास्तव उर्फ दिव्या शर्मा पत्नी अभिजीत शर्मा, जाहिद जमाल सिद्दीकी, निवासी गाजीपुर, वर्तमान पता गोरखपुर पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से जनता से ठगी करने का आरोप है।
कुर्क की जाने वाली संपत्ति: अभिजीत शर्मा के नाम दर्ज संपत्ति तहसील नवाबगंज के ग्राम लक्षबर बजहा और सेमरी में है, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹1,30,19,500 आंकी गई है। इन संपत्तियों में कई गाटा संख्याओं (2508, 2509, 2515, 2513, 2514, 2528, 2523, 25024, 562, 458, 560ख) पर भूमि शामिल है।
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि अन्य आरोपियों की अपराध से अर्जित संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। इनके द्वारा अवैध तरीकों से अर्जित चल और अचल संपत्तियों को चिन्हित कर राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कराने की कार्रवाई जारी है।