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साक्ष्य अभाव में विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, एस.सी / एस.टी ने सुनाया फैसला
बाराबंकी। थाना दरियाबाद से संबंधित वर्ष 2008 के एक मामले में विशेष सत्र न्यायालय (एससी/एसटी कोर्ट) ने आरोपी राहुल वर्मा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामला अपराध संख्या 230/08 में धारा 323, 504, 506 आईपीसी एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस प्रकरण के एक अन्य आरोपी पिन्टू की मृत्यु हो चुकी है।




