Friday, September 4, 2026
Google search engine
HomeBARABANKI NEWS18 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी साक्ष्य अभाव में...

18 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी साक्ष्य अभाव में बरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

  • साक्ष्य अभाव में विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, एस.सी / एस.टी ने सुनाया फैसला

बाराबंकी। थाना दरियाबाद से संबंधित वर्ष 2008 के एक मामले में विशेष सत्र न्यायालय (एससी/एसटी कोर्ट) ने आरोपी राहुल वर्मा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामला अपराध संख्या 230/08 में धारा 323, 504, 506 आईपीसी एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस प्रकरण के एक अन्य आरोपी पिन्टू की मृत्यु हो चुकी है।

अधिवक्ता अभिमन्यु जायसवाल
अधिवक्ता अभिमन्यु जायसवाल

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु जायसवाल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार जायसवाल ने प्रभावी पैरवी की। अधिवक्ता अभिमन्यु जायसवाल ने बताया कि घटना 11 जुलाई 2008 की थी और इसकी रिपोर्ट 14 जुलाई 2008 को दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि वादी का चिकित्सीय परीक्षण घटना के करीब तीन सप्ताह बाद कराया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों का परीक्षण किया। न्यायालय को जातिसूचक गालियां देने, मारपीट करने तथा धमकी देने संबंधी आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। इसके आधार पर न्यायालय ने राहुल वर्मा को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त व उनके परिवार के लोगों ने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया l

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments