Thursday, March 19, 2026
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धोखाधड़ी के गिरोह पर बड़ा प्रहार: पूर्व डीडीसी असलम की 1.17 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बाराबंकी। फतेहपुर तहसील क्षेत्र के सिहाली गांव में धोखाधड़ी एवं जालसाजी से अर्जित की गई पूर्व जिला पंचायत सदस्य की लगभग एक करोड़ से अधिक की अचल संपित्त को गैंगेस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर तहसील प्रशासन एवं पुलिस ने कुर्क करने की कार्यवाही की। इस मौके पर राजस्व टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहा।

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन एवं जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के आदेश पर थाना मोहम्मदपुर खाला पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। कुर्की थाना फतेहपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में नामजद आरोपी व गिरोह सरगना मोहम्मद असलम पुत्र स्व. लल्लन हुसैन, निवासी ग्राम सिहाली, थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध की गई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने गिरोह के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से लोगों से छल-कपट, कूटरचना, धोखाधड़ी व जालसाजी कर संपत्तियां हड़पने जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है। जांच में अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिस पर कुर्की का आदेश निर्गत हुआ।

यह संपत्तियां हुई कुर्क: पुलिस के अनुसार मोहम्मद असलम की ग्राम सिहाली अचल संपत्ति स्थित गाटा संख्या 701, रकबा 0.05625 हेक्टेयर, गाटा संख्या 701, रकबा 0.048 हेक्टेयर, गाटा संख्या 700/710, रकबा 0.0371 हेक्टेयर है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,17,30,000 है, जिसकी कुर्की की कार्यवाही की गई।

बताया गया कि आरोपी मोहम्मद असलम के खिलाफ वर्ष 2016 से 2025 के बीच थाना फतेहपुर में मारपीट, धमकी, एससी/एसटी एक्ट, बीएनएस व गैंगस्टर एक्ट सहित कुल दस आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराया जाएगा।

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