Friday, June 5, 2026
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अमरून फूड कंपनी को प्रदूषण बोर्ड ने भेजा नोटिस, रेठ नदी में मिले कंपनी से निकलने वाले अपशिष्ट

  • रेठ नदी का जल अपशिष्ट से हो रहा प्रदूषित, किसानों और ग्रामीणों ने किया था प्रदर्शन

बाराबंकी। औद्योगिक क्षेत्र कुर्सी स्थित फेयर एक्सपोर्ट (इंडिया) प्रा.लि. (अमरून फूड प्रा.लि.) को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया है। कंपनी पर आरोप है कि उससे निकलने वाला अपशिष्ट जल रेठ नदी को प्रदूषित कर रहा है।

भारतीय किसान यूनियन और ग्रामीण लंबे समय से इस मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में 25 अगस्त 2025 को उप जिलाधिकारी फतेहपुर कार्तिकेय सिंह और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने इकाई का संयुक्त निरीक्षण किया था।

जांच में पाया गया कि उद्योग इकाई का अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ETP) ठीक से संचालित नहीं हो रहा है। प्रयोगशाला रिपोर्ट में भी जल में प्रदूषक तत्व मानक से अधिक पाए गए।

क्षेत्रीय अधिकारी जेपी मौर्य ने बताया कि कंपनी को तीन दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत सख्त विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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