व्यापारिक स्थल का जांच में फर्जी निकली दो फर्में, खरीद-बिक्री के पंजीयन के दुरूपयोग का भी आरोप
बाराबंकी। गैर प्रांत के दो व्यापारियों द्वारा बाराबंकी जिले के पते पर फर्जी फर्म का पंजीकरण करा कर करोड़ों के कर चोरी का मामला प्रकाश में है। फर्जी फर्म से कर चोरी का पर्दाफाश उपायुक्त राज्य कर अयोध्या के व्यापारिक स्थल की जांच के बाद हुआ। दोनों फर्जी संचालकों पर जीएसटी एक्ट अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में उपायुक्त ने कोतवाली नगर में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
राज्य कर उपायुक्त अयोध्या मंडल अल्पना वर्मा ने कोतवाली नगर में निर्भय इंटर प्राइजेज संचालक बिहार प्रांत के निर्भय नायक पुत्र महेश नायक व शॉ ट्रेडर्स 10 अयोध्या रोड प्रीत बिहार कालोनी, बाराबंकी के संचालक शानि कुमार शाह पुत्र श्रीराम लाल शाह के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया है। अल्पना वर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि इन फर्मों ने जिस पते पर व्यापार का संचालन दिखाया वह स्थलीय जांच में फर्जी निकला। फर्म शॉ ट्रेडर्स ने बिना माल का मूवमेन्ट किये ही फर्जी रसीदों का आदान-प्रदान कर जीएसटी अधिनियम का उल्लंघन किया है। इस फर्म ने पंजीयन उपरांत वित्तीय 2024-25 में 65 करोड़ 38 लाख 57 हजार दो सौ 15 की फर्जी सप्लाई दिखा कर 15 करोड़ 89 लाख 17 हजार आठ सौ 84 की आईटीसी पास करा ली। वहीं इस वर्ष भी एक करोड़ 56 लाख 80 हजार 247 सप्लाई दिखा कर 29 लाख 23 हजार 69 रूपए की आईटीसी पास करा ली।
वहीं वुड एंड टिम्बर के व्यापार के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी व्यापारी निर्भय नायक ने निर्भय इंटरप्राइजेज नाम की फर्म का पंजीकरण कराया था। जिसमें व्यापार स्थल सिद्धार्थनगर, नबीगंज, मौलाना मुजीब रोड दर्शाया गया। राज्य कर उपायुक्त की जांच में व्यापार स्थल फर्जी पाया गया। यहां तक दस्तावेजों में लगाया गया बिजली बिल भी फर्जी निकला। उपायुक्त की अनुसार यह फर्म अस्तित्व में नहीं है। पंजीयन उपरांत वर्ष 2024-25 में एक करोड़ दो लाख 35 हजार 27 रूपए की फर्जी आउटवर्ड सप्लाई के माध्यम से 18 लाख 42 हजार तीन सौ चार की आईटीसी पास करा ली गई। इस तरह सरकार के लाखों के राजस्व का चूना लगाया। कोतवाली नगर पुलिस ने फर्जी फर्म संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।