महिला ने प्लाट विक्रेता पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, मुकदमा
बाराबंकी। लोगों को गुमराह कर प्लाट को आवासीय प्लाट के रूप में बेंचने का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर रास्ता है न सड़क फिर भी बैनामा की चौहद्दी में रास्ता दिखा कर एक जालसाज ने महिला को साढ़े 30 लाख में 232.25 वर्गमीटर जमीन बेंच दी। महिला ने रकबा से अधिक जमीन बेंचने तथा कब्जा न दिलाने का आरोप लगाया है। एसपी की आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी विक्रेता पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
बलरामपुर जिले के तहसील उतरौला अंतर्गत ग्राम खरिकहा, मासूमपुर निवासी साफिया बेगम पत्नी रजा हसन खां ने एसपी अर्पित विजय वर्गीय को तहरीर दी है। जिसमें बताया कि वर्ष 2012 में देवा के हडौरी गांव में 232.25 वर्गमीटर आवासीय प्लाट लखनऊ के शक्तिनगर, इंदिरानगर निवासी अब्दुल मतीन खां पुत्र अब्दुल रहीम से 30.40 लाख में खरीदा था। महिला के अनुसार बैनामा की चौहद्दी में प्लाट के पूरब में कच्चा रास्ता, उत्तर कच्चा रास्ता और प्लाट दिखाया गया लेकिन मौके पर कोई रास्ता कायम नहीं है। महिला का आरेाप है कि धोखाधड़ी करके उसे प्लाट बेंच दिया गया, यहां तक कि रकबा से अधिक जमीन लोगों को बेंच दी गई जिससे उसे अभी तक कब्जा नहीं मिल सका है। महिला ने विक्रेता पर भोली-भाली जनता को ठगने का आरेाप लगाया है। महिला के अनुसार जब उसने विक्रेता से अपने प्लाट पर आने-जाने वाले रास्ता देने की बात की तो आरोपी आग बबूला होते हुए उसे गालियां देते हुए यहां से भागने और जान से हाथ धोने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने कोतवाली नगर पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।