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अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर 45 ने सुनाई सजा
किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल का कारावास व 21 हजार अर्थदंड
घुंघटेर थाना क्षेत्र में 17 अगस्त 2023 को एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में तम्बोलियनपुरवा मजरे पालिया थाना घुंघटेर निवासी चितरंजन पर धारा 323/376 भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमें में विवेचक उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार आजाद ने वैज्ञानिक तरीके से जांच की। सभी साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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