बाराबंकी। पशु तस्करी के आरोपित को जैदपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिले से निष्कासित कर दिया है। आरोपी पर आवारा पशुओं की चोरी और अवैध तरीके से काटने के मामले में कई मुकदमे दर्ज हैं।
पशु तस्करी जैसे गंभीर अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले जैदपुर क्षेत्र के छेदा कटरा कस्बा निवासी अलीम पुत्र हसीब पर पुलिस की संस्तुति पर जिलाधिकारी के आदेश दिया था। जिस पर पुलिस ने जिलाधिकारी की ओर से जारी तामीला की मुनादी कराते हुए अलीम को 30 अप्रैल 2025 से उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 3/04 के तहत छह माह के लिए जिले से निष्कासित कर दिया गया है। अलीम पर वर्ष 2020 एवं 2023 में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दो मुकदमें दर्ज हुए थे।