महरौड़ गांव के पास से युवक राघवपुरवा जंगल ले गए थे आरोपी
बाराबंकी। बाइक सवार युवक से मारपीट कर जंगल ले जाकर मोबाइल व नगदी लूटने व तमंचा लगा कर धमकाने के आरोपियों को देवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में शामिल मोटर साइकिल एवं तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
देवा कोतवाली के पवैय्याबीरान निवासी रौनक पुत्र राजेन्द्र ने देवा पुलिस को सूचना दी थी कि 10 जुलाई को वह मोटर साइकिल से बछेटिया जा रहा था। इसी दौरान 11 बजे महरौंड गांव के पास पल्सर गाड़ी से दो लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। रौनक के अनुसार किसी तरह बिना रूके मोटर साइकिल से भाग आया तो दोनों ने पीछा कर महरौड़ के पास उसकी बाइक में लात मार दी, जिससे वह गिर गया। आरोप है कि दोनों ने मारपीट कर उसे अगवा कर राघवपुरवा के जंगल में ले गए। जहां पीड़ित की पिटाई कर उसका मोबाइल सेट और दो हजार रूपए की नगदी छीन ली। किसी से जानकारी होने पर पीड़ित के जीजा राम स्वरूप खोजते हुए जंगल पहुंचे लेकिन आरोपियों ने खोपड़ी पर तमंच लगा कर चिल्लाने पर उड़ाने के लिए धमकाया की जिससे वह चिल्ला नहीं सका। पीड़ित ने रघपुरवा निवासी उमेश व उसके मित्र पर मारपीट कर अगवा करने व लूटने का आरेाप लगाया है।
पीड़ित की तहरीर पर देवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की तफ्तीश शुरू की थी। 13 जुलाई को सिपहिया गांव के पास से आरोपी उमेश कुमार उर्फ बत्तीस उर्फ भूरे उर्फ तिवारी पुत्र सोहन लाल निवासी राघवपुरवा मजरे सिदवाही, गुड्डू उर्फ श्री किशन पुत्र राम सेवक निवासी बदरूद्दीन मजरे मित्तई देवा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटा हुआ मोबाइल, एक हजार रूपए नगदी, घटना में शामिल मोटर साइकिल, अवैध देशी तमंचा मय 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से जेल रवान कर दिया गया। आरोपी उमेश के खिलाफ देवा कोतवाली में 06 अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं, जबकि गुड्डू के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है।
देवा प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।