बाराबंकी। देवा पुलिस ने शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले लड़की के पिता ने 02 अक्टूबर को आरोपी पर उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने आरोप लगाया था। जिस पर देवा पुलिस 03 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती रवीना त्यागी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवा पुलिस टीम ने प्रभारी निरीक्षक आलोक मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में 16 अक्टूबर को मुकदमा अपराध संख्या 359/2026 में आरोपित दीपू उर्फ दीपक पुत्र नन्हेलाल निवासी पासिनपुरवा, मजरे सलारपुर, थाना देवा, जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
युवती को भगा कर ले गया था आरोपी युवक
देवा थाने में दी गई तहरीर में पीड़िता के पिता ने दीपू उर्फ दीपक पर उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर देवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 87, 137(2), 64(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।
प्रभारी निरीक्षक आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि पास्को एक्ट के आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में शुक्रवार को पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।