Friday, June 5, 2026
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बाराबंकी में कुख्यात ड्रग माफिया की 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

  • गिरोह बना कर करता था अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी

  • सीजिंग, फ्रीजिंग अथॉरिटी न्याय निर्णायक प्राधिकारी नई दिल्ली के आदेश पर हुए कार्रवाई

बाराबंकी। जिले की पुलिस व प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सीजिंग/फ्रीजिंग अथॉरिटी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई।

पुलिस के अनुसार अनेक मामलों में आरोपी मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन लंबे समय से गिरोह बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है। इस अवैध धंधे से अर्जित धन से उसने अपनी पत्नी के नाम पर नगर पालिका परिषद नवाबगंज, बाराबंकी के पैसार क्षेत्र में गाटा संख्या 198 (मिन), क्षेत्रफल 558.70 वर्गमीटर का आवासीय मकान खरीदा था, जिसे अब कुर्क कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि आरोपी के आपराधिक कृत्यों से समाज, विशेषकर युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी और जनसुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आरोपी के विरुद्ध बाराबंकी व लखनऊ में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसे अंतरजनपदीय गैंग (आईआर-09) में सूचीबद्ध किया गया है। थाना जैदपुर में उसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 56-बी खोली गई है और जनपद स्तर पर उसे ड्रग माफिया घोषित किया गया है। गैंग संख्या 32 का लीडर स्वयं आरोपी है।

राज्य सरकार द्वारा पिट-एनडीपीएस एक्ट-1988 की धारा 3(1) के तहत आरोपी के विरुद्ध एक वर्ष की निरुद्धि का आदेश भी जारी किया गया था। वर्तमान में वह जिला कारागार बाराबंकी में 9 जनवरी 2026 से निरुद्ध है।

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